रिपोर्ट दिनेश कुमार राजभर
बाँसडीह (बलिया)।तहसील बाँसडीह अंतर्गत ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में तहसीलदार/असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने अतिक्रमणकर्ता को बेदखल करने का आदेश दिया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील बाँसडीह के मौजा रंजीतपुर परगना खरीद की आराजी संख्या 53स, रकबा 0.0080 हेक्टेयर, जो खतौनी में नई परती के रूप में दर्ज है, उस पर शिवकुमार राजभर पुत्र पशुपति राजभर द्वारा लगभग एक माह से अवैध कब्जा किए जाने की रिपोर्ट क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में ग्रामसभा की भूमि को क्षति पहुंचाए जाने की बात कही गई थी।
मामले में आर.सी. प्रपत्र-20 के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमणकर्ता की ओर से आपत्ति दाखिल करते हुए स्वयं को ग्राम गनेशपुर का निवासी बताते हुए भूमि पर पुराने कब्जे का दावा किया गया। वहीं दूसरी ओर जनार्दन यादव द्वारा आपत्ति दाखिल कर आरोप लगाया गया कि नगर पंचायत मनियर के वार्ड संख्या-4 का निवासी शिवकुमार राजभर ने ग्राम प्रधान व लेखपाल की मिलीभगत से ग्रामसभा की भूमि पर भवन निर्माण कराया है। इसके समर्थन में मतदाता सूची, एफआईआर तथा अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।
दोनों पक्षों के साक्ष्यों, क्षेत्रीय लेखपाल के बयान तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और अतिक्रमणकर्ता को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।
न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में अतिक्रमणकर्ता शिवकुमार राजभर को ग्रामसभा की उक्त भूमि से बेदखल करने तथा 140 रुपये क्षतिपूर्ति एवं 10 रुपये निष्पादन व्यय आरोपित करने का आदेश दिया है। साथ ही राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि आदेश का अनुपालन कराते हुए भूमि ग्रामसभा को सुपुर्द की जाए तथा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाए।