बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री अनिल कुमार झा के आदेश पर 23 फरवरी 2026 को वन स्टॉप सेंटर, बलिया में महिलाओं के अधिकारों विषयक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव (पूर्णकालिक) श्री संजय कुमार गोंड ने की।
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री गोंड ने कहा कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न अथवा किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है तो वह बिना भय के अपनी समस्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाएं। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न तथा बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और पूरे देश में लागू है।
उन्होंने बताया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एलएसएमएस पोर्टल एवं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पात्र व्यक्ति घर बैठे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न से संबंधित महिलाओं की शिकायतें सुनी गईं तथा कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
इस अवसर पर केंद्र प्रशासक श्रीमती प्रिया, श्रीमती पूजा सिंह, कार्यालय सहायक श्री हर्षवर्धन सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।